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Bengaluru बेंगलुरु : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है, उनके खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़ा एक नया मामला कर्नाटक के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। नए मामले में उन पर मौखिक आदेशों के जरिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पूरा करने का आरोप लगाया गया है, जो कर्नाटक शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम का उल्लंघन है।
राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ नए आरोपों के संबंध में जल्द से जल्द मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, सूत्रों ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। राज्यपाल ने 5 सितंबर को मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैसूर के पी.एस. नटराज ने 27 अगस्त को इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था।
राज्यपाल के पत्र में कहा गया है, “पी.एस. नटराज ने बताया कि MUDA ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मौखिक निर्देश पर कर्नाटक शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 15 और 25 का उल्लंघन करते हुए 387 करोड़ रुपये के काम किए हैं। पत्र में कहा गया है, "ये काम उनके विधानसभा क्षेत्र वरुणा और श्रीरंगपटना विधानसभा क्षेत्र में किए गए।" याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण में धन की उपलब्धता न होने के बावजूद मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देश पर निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा करके प्राधिकरण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच का अनुरोध किया। गहलोत ने रजनीश को निर्देश दिया, "चूंकि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए मामले की जांच करने और जल्द से जल्द दस्तावेजों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।" इस घटनाक्रम से बड़ा विवाद पैदा होने की संभावना है और इसे सीएम सिद्धारमैया के लिए झटका माना जा रहा है, जो पहले से ही MUDA द्वारा अपनी पत्नी को कथित अवैध रूप से भूखंड आवंटित करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया है।
भाजपा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ नए आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वह राज्य में अपने आंदोलन को तेज करने की योजना बना रही है।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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