MUDA मामला: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की गिरफ्तारी का अनुरोध किया
Karnataka कर्नाटक: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक (SP) से मामले में आरोपी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को गिरफ्तार कर पूछताछ करने का आग्रह किया है। मैसूर में लोकायुक्त SP को सोमवार को दी गई 25 पन्नों की याचिका में कृष्णा ने कुछ सवाल पूछे हैं और कुछ दस्तावेज और जानकारी दी है। याचिका प्रस्तुत करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कृष्णा ने कहा: "मैंने सिद्धारमैया को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता के बारे में लोकायुक्त को कुछ जानकारी दी है। मैंने उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्यमंत्री द्वारा दायर रिट याचिका के बिंदुओं पर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ जानकारी छिपाई है। मैंने लोकायुक्त को वे बिंदु प्रदान किए हैं।
सिद्धारमैया की पत्नी, बी एम पार्वती द्वारा MUDA आयुक्त को लिखे गए पत्र में कुछ शब्दों पर व्हाइटनर लगाए जाने का मामला भी उच्च न्यायालय के समक्ष छिपाया गया है।" उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को कथित MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी थी। कृष्णा ने कहा, "मुख्यमंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और हाल ही में मैसूर दशहरा के हिस्से के रूप में अखबारों में विज्ञापन जारी किए हैं। इससे मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को डर लग रहा है। इसलिए, मैंने अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए।" उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी है कि केपीसीसी के प्रवक्ता एम लक्ष्मण अक्सर मैसूर में लोकायुक्त कार्यालय का दौरा कर रहे हैं। कृष्णा ने कहा, "इसलिए, लोकायुक्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैसूर कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए।" लोकायुक्त पुलिस सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले बी एम मल्लिकार्जुन स्वामी और जे देवराजू के खिलाफ 27 सितंबर को दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले की जांच कर रही है।