
Karnataka कर्नाटक : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसूर विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि आवंटन मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये की 92 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। ईडी ने मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा, "इस मामले के संबंध में पहले भी रियल एस्टेट उद्यमियों और अधिकारियों की 300 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य लगभग 400 करोड़ रुपये है।" ईडी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और मुडा अधिकारियों सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के करीबी बेनामी व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं। ईडी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मैसूर लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है।
