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Karnataka कर्नाटक : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने तालुका के देवरायणदुर्गा के पास ड्रैगर दिखाकर पर्यटकों से मोबाइल फोन छीनने वाले बी.एस. पुनीत को 7 साल कैद की सजा सुनाई है।
18 दिसंबर, 2020 को अमित और दिलीप चौधरी देवरायणदुर्गा के पास तस्वीरें ले रहे थे। उसी समय, वहाँ आए और कानूनी पचड़े में फंसे पुनीत ने उन्हें अपना मोबाइल फोन सौंपने की धमकी दी। पुनीत ने दिलीप के गले में ड्रैगर डालकर मोबाइल फोन छीन लिया। इस संबंध में कटसांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी. जयंत कुमार ने दलीलें सुनीं और आरोप सिद्ध होने पर पुनीत को मौत की सजा सुनाई।
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