
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 'विभिन्न रूपों में राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग को सख्ती से रोका जाना चाहिए' और निर्देश दिया है कि 'राज्य और केंद्र सरकारों को इस संबंध में अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक नियम बनाने चाहिए'।
इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 'उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति' की सचिव कावेरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
पीठ ने अफसोस जताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैर-पदस्थ अधिकारी, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अपने लेटरहेड और वाहन नंबर प्लेट पर प्रतीक, झंडे, नाम आदि लगाकर सत्ता का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं।
इसने सरकार से सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर राष्ट्रीय प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए केंद्रीय और राज्य मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रावधानों को लागू करने का आग्रह किया है।
पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि "सभी अनधिकृत झंडों, प्रतीकों, नामों और चिन्हों को हटाने के लिए प्रिंट और विजुअल मीडिया के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएं। अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।"





