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Bengaluru.बेंगलुरु: खनन अनुबंध नवीनीकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बुधवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को निशाना बनाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता राममूर्ति गौड़ा ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस घटनाक्रम को इसलिए महत्व मिला है क्योंकि सूत्रों ने पुष्टि की है कि राज्यपाल गहलोत ने राजभवन में शिकायतकर्ता की तीन घंटे तक सुनवाई करने के बाद शिकायत और मामले से संबंधित दस्तावेजों को कानूनी विशेषज्ञों के पास उनकी राय के लिए भेज दिया है। राज्यपाल ने इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल की राय भी मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीएम सिद्धारमैया ने राज्य में काम कर रही आठ कंपनियों के खनन लाइसेंस के नवीनीकरण से करीब 500 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है। शिकायतकर्ता का दावा है कि 2015 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने नीलामी का विकल्प चुनने के बजाय इन आठ खनन कंपनियों के लाइसेंस का नवीनीकरण किया था।
गौड़ा ने आगे आरोप लगाया कि सीएम सिद्धारमैया के फैसले से राज्य को लगभग 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अगर सीएम सिद्धारमैया ने नीलामी करवाई होती तो यह राशि रॉयल्टी के रूप में मिलती। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि खनन घोटाले में जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों के लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया। शिकायतकर्ता ने राज्यपाल से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) की धारा 7, 9, 11, 12 और 15 के तहत सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। शिकायतकर्ता ने राज्यपाल से भारतीय न्याय संहिता की धारा 59, 61, 42, 201, 227, 228, 229, 239, 314, 316 (5), 318 (1), 319, 322, 324 (2), (3), 335, 336, 338 और 340 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है। गौड़ा ने पहले भी इस मामले को लेकर कर्नाटक लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इस बार शिकायतकर्ता ने कहा कि राज्यपाल को शिकायत के साथ दस्तावेजी सबूत भी मुहैया कराए गए हैं। इस घटनाक्रम को सीएम सिद्धारमैया के लिए एक झटका माना जा रहा है, जो पहले से ही मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमयूडीए घोटाला मामले में कर्नाटक लोकायुक्त की समापन रिपोर्ट का अदालत में विरोध किया है।
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