
Karnataka कर्नाटक : विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। श्रम विभाग ने कहा कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों को संशोधित करने में कोई बाधा नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया है। अनुसूची-2 के तहत शौचालय, स्नानघर और नालियों की सफाई करने वालों को जोन-1 में प्रतिदिन 989 रुपये, प्रतिमाह 25,714 रुपये, जोन-2 में प्रतिदिन 899 रुपये, प्रतिमाह 23,376.43 रुपये और जोन-3 में प्रतिदिन 817.36 रुपये, प्रतिमाह 21,251.30 रुपये का भुगतान किया जाता है। बिजली उत्पादन इकाइयों (थर्मल पावर प्लांट) में काम करने वाले उच्च कुशल श्रमिक प्रति दिन ₹1,316.36, प्रति माह ₹34,225.42 कमाते हैं, कुशल श्रमिक प्रति दिन ₹1,196, प्रति माह ₹31,114.02 कमाते हैं,
अर्ध-कुशल श्रमिक प्रति माह ₹1,087, प्रति माह ₹28,285.47 कमाते हैं, अकुशल श्रमिक प्रति माह ₹989, प्रति माह ₹25,714.07 कमाते हैं। हाइड्रो और सोलर पावर प्लांट में काम करने वाले उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन ₹1,196.69, प्रतिमाह ₹31,114.02, कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन ₹1,087, प्रतिमाह ₹28,285, अर्ध-कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन ₹989, प्रतिमाह ₹25,714, अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन ₹899, प्रतिमाह ₹23,376 मिलते हैं। इसी तरह, अनुसूची-3 और अनुसूची-4 के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी संशोधन दर की घोषणा की गई है। कोई भी आपत्ति सरकार के सचिव, श्रम विभाग, चौथी मंजिल, विकास सौधा, बेंगलुरु-1 को 2 महीने के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।





