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Bangalore बेंगलुरु: इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, मर्चेंट नेवी में काम करने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति को एक महिला से शादी का वादा करके उसका यौन शोषण करने और उसे कई बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने रफीक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है (HT फाइल फोटो)
रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी बिलाल रफीक केरल के कोझीकोड का रहने वाला है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में कार्यरत एक नर्स द्वारा उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। महिला की रफीक से 2021 में इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई और दोनों के बीच जल्द ही लगातार फोन कॉल आने लगे और दोनों के बीच रिश्ता बन गया, जैसा कि प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा गया है। उसने यह भी दावा किया कि उसकी आपत्तियों के बावजूद, वे यौन क्रियाकलापों में लिप्त रहे, जिसके परिणामस्वरूप 2022 और 2023 में दो गर्भधारण हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला का आरोप है कि रफीक ने उसे दोनों गर्भधारण समाप्त करने के लिए मजबूर किया।
उसने आगे आरोप लगाया कि फरवरी और अप्रैल 2024 के बीच जब वह पेइंग गेस्ट सुविधा में रह रही थी, तब रफीक ने उसे बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण तीसरी बार गर्भधारण हुआ। बेंगलुरू पुलिस ने रफीक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। हाल ही में, बेंगलुरु पुलिस ने धारवाड़ के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी के खिलाफ एक 34 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। कुलकर्णी का सहयोगी अर्जुन इस मामले में सह-आरोपी है। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाली महिला ने बेंगलुरु के संजयनगर पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
हालांकि, कुलकर्णी ने आरोपों का खंडन किया है और एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें महिला और एक निजी समाचार चैनल के प्रबंध निदेशक राकेश शेट्टी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उनसे 2 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने की कोशिश की है। इस चैनल ने महिला के आरोपों और एक कथित वीडियो साक्ष्य को दिखाया था। पुलिस ने कुलकर्णी पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं, जिनमें बलात्कार (धारा 376), आपराधिक धमकी (धारा 506) और अपहरण (धारा 366) से संबंधित धाराएं शामिल हैं। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रसारित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्रावधान भी शामिल हैं। कुलकर्णी की शिकायत के आधार पर जबरन वसूली के आरोप में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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