
Karnataka कर्नाटक : होन्नप्पा शरणप्पा डोड्डामणि को यहाँ की पाँचवीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तालुका के एक गाँव की मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ बलात्कार के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास और ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
22 जनवरी, 2024 को महिला को घसीटकर ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। महिला के चीखने-चिल्लाने पर उसकी मौसी आ गई और उसे देखकर होन्नप्पा भाग गया। फिर उसने महिला के भाई और पिता को फोन करके घटना की जानकारी दी। उन्होंने अपराधी को ढूंढ निकाला और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
फरहताबाद पुलिस स्टेशन के जाँच अधिकारी मल्लिकार्जुन इक्कलाकी और बालचंद्र लक्कम, जिन्होंने मामला दर्ज किया था, ने जाँच की और अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश मुहम्मद मुजीर उल्लाह सी.जी. ने सजा का ऐलान किया। सरकारी वकील हय्यालप्पा एन. बालाबट्टी ने सरकार की ओर से दलीलें दीं।





