कर्नाटक

माइक्रोफाइनेंस संस्थानों पर मसौदा अध्यादेश लाने के लिए बैठक: Minister G Parameshwara

Kavita2
29 Jan 2025 9:09 AM GMT
माइक्रोफाइनेंस संस्थानों पर मसौदा अध्यादेश लाने के लिए बैठक: Minister G Parameshwara
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Karnataka कर्नाटक : गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेने वालों के हितों की रक्षा के लिए अध्यादेश का मसौदा लाने के लिए आज बैठक होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मसौदा तैयार होने के बाद इसे कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पास भेजा जाएगा। आज बैठक में विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल, राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और मैं भाग लेंगे। उन्होंने आज बेंगलुरू में संवाददाताओं से कहा कि हम मसौदा अध्यादेश पर चर्चा करेंगे और इसे अंतिम रूप देंगे। इस बीच, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। हम कर्जदारों को एक हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मसौदा अध्यादेश में हम जिलाधिकारियों को अधिक अधिकार देंगे और एक विभाग के गठन की सिफारिश करेंगे। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों का खतरा जारी है, कर्जदारों से पैसे की वसूली आउटसोर्सिंग से हो रही है। आउटसोर्सिंग कंपनियां गुंडों की तरह व्यवहार करती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि हम माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

जब उनसे पूछा गया कि अध्यादेश को आज कब अंतिम रूप दिया जाएगा और कब लागू किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर आज मसौदा तैयार हो जाता है, तो इसे कल ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा कर्जदारों को परेशान करने के आरोपों के मद्देनजर सोमवार को एक आपात बैठक बुलाई थी। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को कर्जदारों को परेशान न करने की चेतावनी दी थी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ सात मामले दर्ज किए गए हैं। तुमकुर के पास बेंगलुरु के लिए दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की संभावना पर उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि नया हवाई अड्डा उनके गृह जिले में आए क्योंकि इससे उत्तर कर्नाटक के यात्रियों को मदद मिलेगी।

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