
Manipur मणिपुर: मणिपुर में अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति की फिर से जांच के बाद इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट और थौबल जिलों में कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी है।
गुरुवार, 9 अप्रैल को संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, लोगों को सुबह 5:00 बजे से 9:00 बजे के बीच बाहर निकलने की अनुमति होगी, लेकिन केवल सख्त सुरक्षा नियमों के तहत।
इस अवधि के बाहर आना-जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, और पाबंदियां सुबह 9:00 बजे से अगले दिन सुबह 5:00 बजे तक जारी रहेंगी।
पाबंदियों में ढील, ट्रोंगलाओबी घटना से उपजे तनाव के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत इस सप्ताह जारी पहले के निषेधात्मक निर्देशों के अनुसार है।
अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय जमीनी हालात का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया था, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया था कि सार्वजनिक व्यवस्था स्थिर रहे।
सीमित ढील के बावजूद, सख्त नियंत्रण जारी हैं। पब्लिक जगहों पर पाँच या उससे ज़्यादा लोगों का ग्रुप बनाना मना है, और लाठी, पत्थर, हथियार, धारदार हथियार, या विस्फोटक जैसी चीज़ें लाना पूरी तरह बैन है।
थौबल में भी ऐसी ही शर्तें लागू हैं, साथ ही इजाज़त के समय में भी चार या उससे ज़्यादा लोगों के बिना इजाज़त के इकट्ठा होने पर रोक है।





