
Karnataka कर्नाटक: बाजपे पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस (POCSO) एक्ट के तहत दो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह मामला तालुक के मलाली नरलापदावु के पास एक आदमी अपनी बेटी (11) के साथ बाइक चला रहा था, तभी टाटा सूमो गाड़ी में उनका पीछा किया गया और उन पर हमला किया गया।
पुलिस ने मूलपट्टनम के अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया है, जो हमले के बाद फरार हो गया था। उस पर बिना डॉक्यूमेंट्स के बीफ़ ले जाने का आरोप है।
लेफ्ट विंगर सुमित भंडारी (21) और रजत नाइक (30) हमले के आरोपी हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया, "आरोपियों ने टाटा सूमो गाड़ी में बाइक का पीछा किया और नरलापडावु के पास सड़क किनारे गाड़ी रोककर पिता पर हमला कर दिया। लड़की ने बयान दिया है कि उन्होंने उसके कपड़े फाड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके आधार पर, आरोपियों सुमित भंडारी और रजत नाइक के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 12 (सेक्सुअल हैरेसमेंट), धारा 126 (2) (रोकना), धारा 115 (2) (हमला), धारा 74 (लड़की पर हमला, रेप की कोशिश), धारा 75 (1) (सेक्सुअल हैरेसमेंट), धारा 351 (क्रिमिनल इंटिमिडेशन) और इंडियन पीनल कोड की धारा 352 (शांति भंग) के तहत FIR दर्ज की गई है।"
पुलिस ने कहा, "अब्दुल सत्तार की बाइक में 35 पैकेट में पैक 19 kg बीफ मिला। आरोपी ने इस बारे में कोई बिल या डॉक्यूमेंट नहीं दिए। यह भी पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि वह इसे कहां से लाया था।" उन्होंने बताया कि घटना के दौरान बाइक का साइलेंसर टकराने से लड़की के पैर में चोट लग गई।





