कर्नाटक

Mangaluru: एक व्यक्ति को अपने तीन बच्चों की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई

Tulsi Rao
2 Jan 2025 1:37 PM GMT
Mangaluru: एक व्यक्ति को अपने तीन बच्चों की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई
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Mangaluru मंगलुरु: यहां की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने तीन बच्चों की हत्या करने और अपनी पत्नी को कुएं में धकेलकर मारने का प्रयास करने के आरोप में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश संध्या ने 31 दिसंबर को हितेश शेट्टीगर को उसके जघन्य कृत्य के लिए मौत की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, घटना 23 जून, 2022 को पद्मनूर गांव में हुई। आरोपी ने कथित तौर पर अपने तीन बच्चों को कुएं में धकेल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी उसी कुएं में धकेलकर हत्या करने का प्रयास किया। जांच में पता चला कि आरोपी बेरोजगार था और अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। घटना वाले दिन, आक्रोश में आकर उसने अपराध करने से पहले अपने बच्चों के स्कूल से लौटने का इंतजार किया। जब महिला मदद के लिए चिल्लाई, तो पास में काम कर रहे एक फूल विक्रेता ने उसकी चीख सुनी और कुएं में चढ़कर उसे बचाया। जांच के दौरान पता चला कि सबसे बड़ी बेटी ने कुएं में लगे पंप पाइप से चिपक कर खुद को बचाने की कोशिश की थी। हालांकि, आरोपी ने चाकू से पाइप को काट दिया, ताकि वह बच न सके। शिकायत के आधार पर मुल्की पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर कुसुमाधारा के नेतृत्व में और एएसआई संजीव की सहायता से विस्तृत जांच के बाद, अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजक मोहन कुमार ने मुकदमे के दौरान मजबूत सबूत पेश किए, जिससे आरोपी के अपराध की पुष्टि हुई। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चों की क्रूर हत्या और उसकी पत्नी की हत्या के प्रयास के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान है।

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