कर्नाटक

Bengaluru: पत्नी की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Subhi
2 Feb 2025 3:33 PM IST
Bengaluru: पत्नी की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
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BENGALURU: 46वें सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की 28 बार चाकू घोंपकर हत्या करने के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सन्ना उर्फ ​​कुमार को 2018 में कोनानाकुंटे पुलिस स्टेशन में दर्ज एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। वह अपनी पत्नी गीता (33) के साथ जेपी नगर 8वें क्रॉस पर रहता था और सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था।

पत्नी के किसी और से संबंध होने के शक में 1 अक्टूबर, 2018 को सुबह करीब 6.45 बजे उसने रसोई का चाकू लिया और पत्नी के पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर 28 बार चाकू घोंप दिया। इसके बाद उसने अपनी कलाई काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जज मोइनुद्दीन ने उसे आरआई की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, उसे आत्महत्या के प्रयास के लिए छह महीने की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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