यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) विशेष अदालत ने एक नाबालिग से बलात्कार के लिए एक युवक को 43 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बिहार का मूल निवासी, दोषी सैंडलवुड अभिनेता दर्शन थुगुदीपा के स्वामित्व वाले टी नरसीपुरा मेन रोड पर विनीश दर्शन कटेवारी स्टड फार्म में काम कर रहा था। उस पर 10 साल की बच्ची से रेप का आरोप था. उसके माता-पिता, जो शिवमोग्गा जिले से हैं, फार्महाउस में काम कर रहे थे और अपनी नाबालिग बेटी और बेटे के साथ खेत में रहते थे।
दोषी ने 13 अक्टूबर को नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। बच्चे की मां ने फार्महाउस प्रबंधक नागराज के साथ 15 अक्टूबर को मैसूर ग्रामीण महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने नजीब को POCSO अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया और आरोप पत्र दायर किया।
POCSO विशेष अदालत के न्यायाधीश शायमा खमरोज ने आरोपी को अपराध का दोषी पाया और उसे POCSO अधिनियम के तहत सजा सुनाई। न्यायाधीश ने 43 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़ित राहत कोष से पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक के बी जयंती ने बहस की।