कर्नाटक

Karnataka: बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास

Subhi
28 April 2026 10:17 AM IST
Karnataka: बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास
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कलबुर्गी: कलबुर्गी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट (POCSO कोर्ट) ने एक नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को 20 साल की सश्रम कैद (RI) की सज़ा सुनाई है और 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शांतावीर बी तुप्पड़ ने दी।

सोमवार को यहां जारी एक प्रेस नोट में, शांतावीर तुप्पड़ ने कहा है कि कलबुर्गी जिले के रतकल पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले एक गांव के आरोपी सबन्ना पुत्र मलकप्पा कट्टिमनी ने उसी गांव की 11 साल और 10 महीने की बच्ची को उस समय किडनैप कर लिया जब उसके घर में कोई नहीं था और वह अपने घर के सामने खेल रही थी।

आरोपी नाबालिग लड़की को बेंगलुरु-रूरल जिले के एक गांव में ले गया और उसे 16-10-2024 से 31-10-2024 तक गांव के एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ लगातार रेप किया। किसी तरह, लड़की के पिता को इस बारे में पता चला और वह अपनी बेटी को वापस पाने में कामयाब रहे और रतकल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

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