कर्नाटक

मलाली मस्जिद विवाद: कोर्ट ने 17 अक्टूबर के लिए फैसला सुरक्षित रखा

Deepa Sahu
28 Sep 2022 11:05 AM GMT
मलाली मस्जिद विवाद: कोर्ट ने 17 अक्टूबर के लिए फैसला सुरक्षित रखा
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मेंगलुरु : मलाली मस्जिद के जीर्णोद्धार से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही यहां की एक अदालत ने अपना फैसला 17 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. हिंदू कार्यकर्ताओं का तर्क है कि एक मंदिर जैसी संरचना के अवशेष तब मिले थे जब इस साल अप्रैल में पुनर्निर्माण के लिए मस्जिद को तोड़ा जा रहा था।
जैसे ही यह खबर फैली, स्थानीय लोग और अन्य कार्यकर्ता 21 अप्रैल को घटनास्थल पर जमा हो गए। स्थिति को शांत करने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया। तीसरी अतिरिक्त दीवानी अदालत एक कार्यकर्ता टीए धनंजय और पांच अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने मस्जिद के अंदर एक हिंदू मंदिर जैसी संरचना पाए जाने के बाद जांच की मांग की है।
मस्जिद के वकील ने तर्क दिया था कि मामला वक्फ से संबंधित अदालत के अंतर्गत आता है क्योंकि मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उन्होंने याचिका खारिज करने की मांग की थी।
मस्जिद दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु तालुक में गंजीमठ ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर स्थित है।
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