कर्नाटक

Karnataka: किसी को बिना वेतन के काम कराना भिक्षावृत्ति के समान

Subhi
22 Feb 2025 8:54 AM IST
Karnataka: किसी को बिना वेतन के काम कराना भिक्षावृत्ति के समान
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बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बागलकोट के विद्यानगर में बीवीवी संघ के बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों का रोका हुआ वेतन सात दिनों के भीतर जारी करे। यदि वेतन सात दिनों से एक दिन भी बाद में जारी नहीं किया जाता है, तो वेतन रोके जाने की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज देना होगा। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यह आदेश बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज, एक सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पारित किया, जिसमें तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी 29 जून, 2024 के आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसके तहत किसी अन्य कॉलेज के कुछ अतिरिक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बिना परामर्श के याचिकाकर्ता के संस्थान में एकतरफा रूप से तैनात किया गया है। अदालत ने कहा, "राज्य सरकार की ओर से मौजूदा शिक्षकों के वेतन को रोकना, याचिकाकर्ता के संस्थान को आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करने की एक जबरदस्त रणनीति है।" तकनीकी शिक्षा विभाग ने हुबली के बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज से छह कर्मचारियों को याचिकाकर्ता के कॉलेज में प्रतिनियुक्त किया।

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