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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बलात्कार के आरोपी ऐतिहासिक चित्रदुर्ग मठ के संत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत याचिका पर गौर करते हुए यह आदेश दिया।
आरोपी संत के वकील ने पीठ से मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तय करने का अनुरोध करते हुए कहा कि जमानत याचिका पर बहस के लिए एक वरिष्ठ वकील व्यक्तिगत रूप से आएंगे।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हर हफ्ते बहस के लिए एक तारीख तय की जाती है और सुनवाई टालने की दलील दी जाती है.
आरोपी संत को 1 सितंबर, 2022 को भारी नाटक के बीच चित्रदुर्ग के मठ से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में बंद है। वह पॉक्सो एक्ट, आईपीसी की धाराओं, एट्रोसिटी एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहा है।
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Triveni
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