
Karnataka कर्नाटक : अतिरिक्त जिला कलेक्टर साजिद मुल्ला ने निर्देश दिया है कि 'जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को ग्राहकों से कन्नड़ में ही व्यवहार करना होगा। अग्रणी बैंक अधिकारी इस संबंध में कार्रवाई करें।'
उन्होंने मंगलवार को कन्नड़ भाषा समग्र विकास अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की।
उन्होंने कहा, "बैंकों में कन्नड़ भाषा के प्रयोग को लेकर जनता की ओर से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अग्रणी बैंक को बैंक कर्मचारियों को धाराप्रवाह कन्नड़ बोलने का आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।"
"शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित व्यवसायों और होटलों के 60 प्रतिशत नामपट्टों पर कन्नड़ भाषा का प्रयोग होना चाहिए। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों और बस्तियों के नामपट्टों पर 60 प्रतिशत जानकारी कन्नड़ में होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, "कन्नड़ भाषा कार्यान्वयन उप-मंडल अधिकारी की अध्यक्षता में तालुक स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए।"
कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक मंगला नायक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।





