Bengaluru बेंगलुरु: अधिवक्ता-कार्यकर्ता टी जे अब्राहम ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें कथित तौर पर ब्लैकमेलर कहा है।
वे उन याचिकाकर्ताओं में से हैं, जिन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की अनुमति देने का आग्रह किया था।
अब्राहम ने पीटीआई से कहा, "सिद्धारमैया ने मुझसे बदला लेने के लिए कुछ सार्वजनिक बयान दिए। उन्होंने मुझे ब्लैकमेलर और बुरे अतीत वाला व्यक्ति कहा।"
उन्होंने कहा, "आपने (सिद्धारमैया) एक फर्जी और अवैध दावा करके 14 साइटें ली हैं और आप मुझे ब्लैकमेलर कहते हैं! मैंने आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हम देखेंगे कि आप कैसे बचेंगे।"
अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर, राज्यपाल ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें सात दिनों के भीतर उनके खिलाफ आरोपों पर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
2 अगस्त को सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा: "...इसके अलावा, अगर आप टी जे अब्राहम के पिछले रिकॉर्ड को देखें, तो वह एक ब्लैकमेलर है। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करना गैरकानूनी है। वह इस तरह के कई लोगों के खिलाफ शिकायत कर रहा है। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है।"