
Karnataka कर्नाटक : हाई कोर्ट ने तालुक के बेलागुम्बा गांव में इंडियन स्काउट्स एंड गाइड्स ऑर्गनाइजेशन को लीज पर दी गई 2 एकड़ ज़मीन के इस्तेमाल के बारे में रिव्यू करने और सही कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
आरोप हैं कि ज़मीन का इस्तेमाल लीज की शर्तों का उल्लंघन करके किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब-डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार और स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन के अधिकारियों को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।
सोशल एक्टिविस्ट बेलागुम्बा वेंकटेश ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था, "सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। लीज की शर्तों का उल्लंघन करके ज़मीन पर एक हॉल बनाया जा रहा है।" हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की। उसने निर्देश दिया कि अगर यह पाया जाता है कि ज़मीन पर हॉल बनाया जा रहा है, तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
सोशल एक्टिविस्ट बेलागुम्बा वेंकटेश ने मांग की, "यह ज़मीन फायदेमंद होगी क्योंकि बेलागुम्बा ग्राम पंचायत जल्द ही महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। ज़िला प्रशासन को हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए।"





