
Karnataka कर्नाटक : केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा रामनगर जिले के बिदादी होबली के केथागनहल्ली में अतिक्रमण की गई गोमाला 14 एकड़ नहीं, बल्कि 71 एकड़ और 30 गुंटा है। समाज परिवर्तन समाज के अध्यक्ष एस.आर. हिरेमठ ने कहा कि सरकार को तुरंत इस पूरी जमीन का अधिग्रहण कर लेना चाहिए।
कुमारस्वामी ने यह टिप्पणी शनिवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण के संबंध में कर्नाटक हाई कोर्ट के 21 आदेशों पर रोक लगाने की मांग करते हुए उनके द्वारा दायर 274 पन्नों की विशेष रिट याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मंत्री कुमारस्वामी और उनके परिवार के सदस्यों को अब हाई कोर्ट में ही अपनी याचिका दायर करनी होगी। उन्होंने कहा कि वे कह रहे हैं कि उनके पास सभी दस्तावेज हैं, उन्हें अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि उसने 14 जनवरी, 2020 और पिछले 19 मार्च को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया है। हिरेमठ ने मांग की कि सरकार को कुमारस्वामी, डीसी थम्मन्ना, सांसद डॉ. सीएन मंजूनाथ और अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा अतिक्रमण किए गए 71 एकड़ और 30 गुंटे गोमला को तुरंत जब्त करना चाहिए, अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए और अतिक्रमण में मदद करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।





