कर्नाटक

कर्नाटक कोर्ट ने रेप के आरोपी लिंगायत द्रष्टा की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

Ritisha Jaiswal
10 Oct 2022 4:18 PM GMT
कर्नाटक कोर्ट ने रेप के आरोपी लिंगायत द्रष्टा की न्यायिक हिरासत बढ़ाई
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कर्नाटक की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को बलात्कार के आरोपी लिंगायत द्रष्टा डॉ शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

कर्नाटक की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को बलात्कार के आरोपी लिंगायत द्रष्टा डॉ शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

द्रष्टा को द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायाधीश बी.के. कोमल ने जमानत देने की उनकी याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
मुरुघा मठ छात्रावास में रह रही दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी साधु को एक सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट ने हाल ही में आरोपी द्रष्टा से चेक पर हस्ताक्षर कराने की मंजूरी दी थी। इसने आरोपी द्रष्टा के वकील को किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर की शक्ति देने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के हस्तांतरण की व्यवस्था करने और इस संबंध में स्थानीय अदालत में एक याचिका प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।
आरोपी द्रष्टा अब भी पद छोड़ने से इनकार कर रहा है और मुरुघ मठ के सम्मान और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के लिए अनुयायियों और समुदाय के नेताओं ने एक नए संत की नियुक्ति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की है।
मुरुघा मठ संपत्तियों के मामले में सबसे अमीर धार्मिक मठ है और पूरे देश में इसकी 3,000 शाखाएं हैं। यह 150 से अधिक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान भी चलाता है। मठ राज्य की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोर्स आईएएनएस


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