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कर्नाटक उच्च न्यायालय
BENGALURU बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) द्वारा बाशा पी (55) को सेवा से बर्खास्त करने के दंड को बरकरार रखा है। यह दंड बाशा के बार-बार कदाचार के दोषी पाए जाने के इतिहास को देखते हुए दिया गया है। वह चिक्कबल्लापुर तालुका के पेरेसंद्रा गाँव के निवासी हैं।दिलचस्प बात यह है कि 142 रुपये के टिकट न देने के मामले की जाँच लंबित रहने के दौरान, उन्हें यात्रियों को टिकट न देने के आठ मामलों में पकड़ा गया था। कुल मिलाकर, उन्हें 65 मामलों में दंडित किया गया।
मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने कहा, "प्रारंभिक तौर पर ऐसा लगता है कि कुल 142 रुपये मूल्य के टिकट जारी न करने के कारण बर्खास्तगी की सज़ा कठोर है, लेकिन बाशा के पिछले आचरण को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। 3 जुलाई, 2019 को उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में कदाचार के 57 मामले सूचीबद्ध थे। इनमें से एक मामला लंबित था, लेकिन अन्य 56 कदाचार के मामलों में अपीलकर्ता पर जुर्माना लगाया जा चुका था। इनमें से ज़्यादातर मामले टिकट जारी न करने के थे," अदालत ने कहा।
अदालत ने आगे कहा कि बाशा को अपने आचरण में सुधार लाने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। 13 जनवरी, 2019 को, अधिकारियों ने येलहंका में अचानक जाँच की, जब बाशा ड्यूटी पर थे। उन्होंने पाया कि यात्रियों में से, मेखरी सर्कल से गौरीबिदनूर जा रहे दो लोगों को 71 रुपये का टिकट जारी नहीं किया गया था।हालाँकि, उन्होंने यह कहकर बचाव किया कि दोनों यात्री हेडफ़ोन पहने हुए थे और अपने फ़ोन पर व्यस्त थे और उनसे टिकट लेना भूल गए थे। बाद में, उन्हें दोषी पाया गया और 5 मार्च, 2020 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।इसे श्रम न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने केएसआरटीसी को मार्च 2022 में बहाल करने का आदेश दिया। एकल न्यायाधीश के समक्ष इस पर सवाल उठाया गया, जिन्होंने दिसंबर 2023 में बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि की। इसलिए, बाशा ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसने बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि की।
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