कर्नाटक

KPSC भ्रष्टाचार: कर्नाटक सरकार अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांग सकती है

Tulsi Rao
22 May 2025 10:43 AM IST
KPSC भ्रष्टाचार: कर्नाटक सरकार अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांग सकती है
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बेंगलुरू: मंत्रिमंडल द्वारा गुरुवार को अपनी बैठक में केपीएससी में अनियमितताओं के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। आरोप 2011 में भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोपों से संबंधित हैं, जिसके कारण उस समय व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल सीआईडी ​​जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करेगा, जिसमें कथित अनियमितताओं में तत्कालीन केपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की संलिप्तता स्थापित की गई थी। सीआईडी ​​ने पूर्व केपीएससी अध्यक्ष गोनल भीमप्पा और सदस्य मंगला श्रीधर के साथ-साथ अन्य लोगों का नाम लिया, जो विवादास्पद भर्तियों के दौरान आयोग का हिस्सा थे। सीआईडी ​​की रिपोर्ट में प्रक्रियागत उल्लंघन और चयन प्रक्रिया में संभावित हेरफेर के सबूत दिए गए हैं। लेकिन चूंकि केपीएससी के पदाधिकारी संवैधानिक पदों पर हैं, इसलिए उनके खिलाफ किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए संवैधानिक अधिकारियों - राज्यपाल और कुछ मामलों में भारत के राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल गुरुवार को सीआईडी ​​की सिफारिशों और टिप्पणियों पर विचार करेगा। यदि कैबिनेट मामले में आगे की कार्रवाई को मंजूरी देती है, तो राज्य सरकार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संवैधानिक अधिकारियों से औपचारिक रूप से अनुमति मांग सकती है। मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा कि 2011 की भर्तियों में अनियमितताएं 2013 में सामने आईं और 382 से अधिक नियुक्तियों पर संदेह के बादल छा गए।

खुलासे के बाद भर्तियों पर रोक लग गई और अनौपचारिक रोक 2019 तक जारी रही, जब भाजपा सरकार ने 2022 में नियुक्तियों को मंजूरी दी।

कई चयनित उम्मीदवारों ने तब से विभिन्न विभागों में काम करना शुरू कर दिया है। यदि कैबिनेट एक दशक से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े मामले को फिर से खोलने का फैसला करती है, तो इसके महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ होंगे। हालांकि सरकार से इस मुद्दे की संवेदनशीलता के कारण सावधानी से आगे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन गुरुवार की कैबिनेट बैठक में लंबे समय से चल रहे विवाद में आगे की कार्रवाई के लिए दिशा तय होने की संभावना है।

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