कर्नाटक

Kolar: नियमों का उल्लंघन, ₹40 करोड़ का काम रुका

Kavita2
11 Jan 2026 1:51 PM IST
Kolar: नियमों का उल्लंघन, ₹40 करोड़ का काम रुका
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Karnataka कर्नाटक: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) ने शहर के कोटे स्ट्रीट पर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन की नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। यह बिल्डिंग कोलारम्मा मंदिर के पास एक सुरक्षित जगह पर बनी है। इस जगह पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) ने नोटिस जारी किया है।

अभी दो महीने पहले ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने करीब ₹40.17 करोड़ की लागत से छात्राओं के लिए एक नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया था। इसके लिए पास में बने बड़े ऑडिटोरियम को गिरा दिया गया था।

हालांकि, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के बेंगलुरु डिवीज़न के अधिकारियों ने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. श्रीनिवास गौड़ा को नियमों का उल्लंघन करने और कोलारम्मा मंदिर से 100 मीटर के प्रतिबंधित एरिया में बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लिए बिल्डिंग बनाने के लिए नोटिस जारी किया है। उन्होंने उनसे तुरंत काम रोकने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यह प्राचीन स्मारक और आर्कियोलॉजिकल साइट संशोधन एक्ट-2010 का उल्लंघन है। नोटिस में लिखा है कि परमिशन लेने के लिए उनसे कॉन्टैक्ट करें। नोटिस की कॉपी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार और गलपेट पुलिस स्टेशन को भी भेजी गई हैं।

कॉन्ट्रैक्टर ने पहले ही 12 फुट का गड्ढा खोदकर फाउंडेशन डालने की तैयारी कर ली थी। वे पांच मंजिला बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहे थे।

अभी कोलारम्मा मंदिर के 60 मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पता चला है कि यह काम 120 फीट के एरिया में हुआ है, जिसका डायमीटर लगभग 40 मीटर है।

कॉलेज के सूत्रों ने 'प्रजावाणी' को बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने कहा है कि वे जल्द ही आकर सर्वे करेंगे।

देश की विरासत और स्मारकों को बचाने और सुरक्षित रखने के मकसद से प्राचीन स्मारक और आर्कियोलॉजिकल साइट संशोधन एक्ट, 2010 बनाया गया है।

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