
Karnataka कर्नाटक: नए साल के जश्न और उत्सव के चलते जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने गाइडलाइन जारी की हैं और होटल, बार और रेस्टोरेंट मालिकों और आम लोगों को कुछ सलाह और निर्देश दिए हैं।
जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल बी. ने सोमवार को रिपोर्टरों से कहा, "नए साल से एक रात पहले, यानी 31 दिसंबर को रात 12.30 बजे तक ही जश्न मनाने की इजाज़त होगी। उसके बाद किसी भी तरह का जश्न मनाना मना है।"
हम नेशनल हाईवे पर बैरिकेड लगाने और गाड़ी चलाने पर रोक लगाने जा रहे हैं। गुंडों के खतरे को रोकने के लिए एक खास टीम बनाई गई है जो जांच करेगी। 31 दिसंबर की रात को, हमने नेशनल हाईवे-75 पर नरसापुरा और बेल्लूर क्रॉस समेत सभी फ्लाईओवर पर बाइक और कारों की एंट्री पर रोक लगा दी है। उन्हें सर्विस रोड से जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि फ्लाईओवर पर गाड़ी चलाने की संभावना है।
हम शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी नज़र रखेंगे। इसलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अगर आप शराब पीकर घर जा रहे हैं, तो किसी और को अपने साथ घर ले जाने के लिए कहें। या, घर पर ही न्यू ईयर पार्टी करें, उन्होंने सलाह दी।





