कर्नाटक

Kidnapping: भवानी रेवन्ना ने शर्तों में ढील देने की अपील की

Kavita2
4 March 2025 11:20 AM IST
Kidnapping: भवानी रेवन्ना ने शर्तों में ढील देने की अपील की
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Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म मामले में पीड़िताओं में से एक का अपहरण करने के आरोपी प्रज्वल की मां प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत शर्तों में ढील देने के आवेदन पर राज्य अभियोजन पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। विधायकों और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष पीठ के न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरूर ने सोमवार को इस संबंध में भवानी रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान भवानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे. चौटा ने दलील दी कि, "अग्रिम जमानत देते समय अदालत द्वारा लगाई गई शर्त के कारण भवानी मांड्या और मैसूर की यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आवेदन पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए।" पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए राज्य अभियोजन पक्ष को मामले में आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया और सुनवाई 10 तारीख तक स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने भवानी को छह शर्तों के अधीन 7 जून 2024 को अग्रिम जमानत दी।

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