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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक का रुख यह है कि सीमा मुद्दे के संबंध में महाराष्ट्र की याचिका विचार योग्य नहीं है और जब मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो राज्य के अधिवक्ताओं द्वारा तर्क दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य का रुख संवैधानिक और कानूनी दोनों है। कर्नाटक का रुख बहुत स्पष्ट है, महाराष्ट्र की अपील बरकरार नहीं है, यह हमारा रुख है और हमारे वकील भी यही दलील देंगे। बोम्मई ने कहा, हमारा रुख संवैधानिक और कानूनी दोनों है।
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं आई। रिपोर्टों के अनुसार, हालांकि यह मामला बुधवार को न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन यह सुनवाई के लिए नहीं आ सका क्योंकि न्यायाधीश संविधान पीठ के समक्ष जल्लीकट्टू से संबंधित मामले की सुनवाई में व्यस्त थे।
NEWS CREDIT :- LOKMAT TIMES
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