कर्नाटक

कर्नाटक: दोस्ती करने के बाद रेप के मामले में युवक को POCSO एक्ट के तहत 20 साल की सजा

Shiddhant Shriwas
19 April 2023 7:34 AM GMT
कर्नाटक: दोस्ती करने के बाद रेप के मामले में युवक को POCSO एक्ट के तहत 20 साल की सजा
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दोस्ती करने के बाद रेप के मामले में युवक
कर्नाटक के उडुपी जिले की एक फास्ट ट्रैक POCSO अदालत ने ब्यंदूर की एक लड़की से दोस्ती करने के बाद उससे कई बार बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उडुपी जिला अतिरिक्त और सत्र अदालत ने 23 वर्षीय साहिल को करीब दो साल पहले लड़की से बलात्कार करने के आरोप में सजा सुनाई।
चार्जशीट के मुताबिक, साहिल शिवमोग्गा जिले के सागर कस्बे में एक होटल के पास एक दुकान में काम करता था. उडुपी के बेंदूर की रहने वाली पीड़िता सागर में रह रही थी क्योंकि उसके पिता का वहां होटल है। युवक उसके साथ संबंध बनाने लगा। जुलाई 2021 में, साहिल ने लड़की के जन्मदिन समारोह के लिए बिंदूर की यात्रा की। बर्थडे पार्टी के बाद वह पीड़िता को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। चार्जशीट में कहा गया है कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया और पहली घटना के बाद बार-बार इस कृत्य को अंजाम दिया।
जब पीड़िता की मां को इस संबंध के बारे में पता चला तो उसने बिंदूर थाने में शिकायत दर्ज करायी. तत्कालीन पुलिस निरीक्षक संतोष कयाकिनी ने मामले में आरोप पत्र दायर किया था। मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार करने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्णा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 22,500 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सरकार को पीड़िता को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वाई टी राघवेंद्र पेश हुए।
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