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Karnataka कर्नाटक: सरकार ने सरकारी निविदाओं/अनुबंधों में मध्यस्थता खंड को वापस लेने का फैसला किया है। मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को देखते हुए खंड को वापस लेने का फैसला लिया गया है। मंत्री ने कहा, "कई मामलों में सरकार को वित्तीय नुकसान Financial Loss उठाना पड़ा है, क्योंकि कई ठेकेदारों/निविदाकर्ताओं ने मध्यस्थता खंड का उपयोग करते हुए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। मैं यहां किसी विशेष मामले का नाम नहीं ले सकता।"
उन्होंने कहा कि निजी व्यक्तियों के साथ समझौता करने के लिए सरकार का बैठना ठीक नहीं है। उन्होंने बताया, "अगर एक या दो महत्वपूर्ण मामलों में मध्यस्थता की जरूरत है, तो इस पर विधि विभाग में चर्चा की जा सकती है और फैसला लिया जा सकता है।" मंत्री ने मध्यस्थता के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के कैबिनेट के हालिया फैसले का जिक्र किया। इस धारा को वापस लेने की आधिकारिक अधिसूचना 16 नवंबर को जारी कर दी गई है।
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Triveni
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