
बेंगलुरु: राज्य सरकार ने गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट को बताया कि उसने सिनेमा टिकट से होने वाली कमाई पर 2 परसेंट सेस लगाने के लिए 9 सितंबर के ऑफिस ऑर्डर से जारी सर्कुलर वापस ले लिया है।
सरकार ने यह भी बताया है कि उसने अभी तक कर्नाटक सिने एंड कल्चरल (वेलफेयर) एक्ट, 2024 की तारीख ऑफिशियल गजट में नोटिफाई नहीं की है, जिसके तहत विवादित सर्कुलर जारी किया गया था।
राज्य सरकार ने जस्टिस एचटी नरेंद्र प्रसाद के सामने वापसी के ऑर्डर के साथ एक मेमो फाइल किया, जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और दूसरों की 29 अगस्त के सर्कुलर ऑर्डर को चुनौती देने वाली पिटीशन पर सुनवाई कर रहे थे।
राज्य की तरफ से रिकॉर्ड में दी गई जानकारी पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने पिटीशन का निपटारा करते हुए विवादित सर्कुलर और उससे जुड़े नोटिस को रद्द कर दिया। पिटीशनर्स ने कहा है कि जब पेरेंट एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है, तो राज्य सर्कुलर के जरिए सेस नहीं लगा सकता। राज्य विधानसभा ने एक्ट पास किया था, जिसे सितंबर 2024 में गवर्नर से मंज़ूरी मिली।





