कर्नाटक

Karnataka में ट्रैफिक चालान पर छूट, 19 लाख केस निपटे

Kavita2
15 July 2026 1:23 PM IST
Karnataka में ट्रैफिक चालान पर छूट, 19 लाख केस निपटे
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बेंगलुरु : कर्नाटक में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लंबित जुर्माने को लेकर शुरू की गई 50 प्रतिशत छूट योजना को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। कर्नाटक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (KSLAS) की पहल के बाद राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पुराने ट्रैफिक चालान का भुगतान किया।

इस छूट योजना के तहत अब तक कुल 19,13,659 ट्रैफिक चालान मामलों का निपटारा किया गया है। इससे राज्य सरकार के खजाने में करीब 55 करोड़ रुपये का जुर्माना राजस्व जमा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, योजना का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और लोगों को राहत देना था।

राज्यभर में 11 जुलाई को आयोजित लोक अदालतों में भी बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान कुल 78.79 लाख मामलों का समाधान किया गया, जिनमें 2.54 लाख लंबित मामले और 76.25 लाख प्री-लिटिगेशन यानी अदालत में जाने से पहले के मामले शामिल थे।

लोक अदालतों के माध्यम से कुल 3,017 करोड़ रुपये मूल्य के मामलों का निपटारा किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से न केवल अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम हुआ, बल्कि आम लोगों को भी अपने विवादों और जुर्मानों का आसान समाधान मिला।

ट्रैफिक चालान पर छूट की यह योजना 21 जून से 10 जुलाई तक 20 दिनों के लिए लागू की गई थी। इस दौरान वाहन मालिकों को पुराने लंबित चालानों का भुगतान करने पर 50 प्रतिशत तक की राहत दी गई। योजना की समय सीमा खत्म होने से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया।

लोक अदालत में मामलों के निपटारे की जानकारी देते हुए वरिष्ठ उच्च न्यायालय न्यायाधीश और कर्नाटक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष अनु शिवरामन ने बताया कि परिवहन विभाग से जुड़े 1,212 मामलों का भी समाधान किया गया। इन मामलों के जरिए 61.99 लाख रुपये की राशि वसूल की गई।

उन्होंने बताया कि लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल्द और आसान न्याय उपलब्ध कराना है। ट्रैफिक चालान जैसे मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाने के लिए इस तरह की पहल काफी प्रभावी साबित हो रही है।

कर्नाटक में लंबे समय से बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान लंबित थे। कई वाहन मालिक जुर्माने की राशि अधिक होने या प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे थे। छूट योजना के बाद लोगों को कम राशि में पुराने चालान निपटाने का मौका मिला।

ट्रैफिक विभाग और कानूनी सेवा प्राधिकरण की इस पहल से आम जनता को राहत मिली है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की योजनाएं भविष्य में भी जरूरत के अनुसार लागू की जा सकती हैं, ताकि लंबित मामलों का तेजी से समाधान किया जा सके।

लोक अदालतों में बड़ी संख्या में मामलों के निपटारे से न्याय व्यवस्था को भी राहत मिली है। छोटे विवादों और जुर्माने से जुड़े मामलों को अदालतों के बाहर सुलझाने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। छूट योजना का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना और लंबित मामलों को खत्म करना भी था।

कर्नाटक में इस योजना की सफलता के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की पहल को अपनाया जा सकता है। बड़ी संख्या में चालान मामलों के निपटारे से प्रशासन और जनता दोनों को फायदा हुआ है।

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