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Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक की एक कोर्ट ने 2025 में हम्पी के पास एक विदेशी टूरिस्ट और एक होमस्टे ओनर के साथ भयानक रेप और एक दूसरे विज़िटर की हत्या के दोषी तीन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है।
गंगावती में फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने 6 फरवरी को तीनों को दोषी पाया था। सोमवार को सज़ा सुनाते हुए, जज सदानंद नागप्पा नाइक ने तीनों आरोपियों – मल्लेश उर्फ हंडीमल, साई और शरणप्पा को मौत की सज़ा सुनाई।
यह मामला 6 मार्च, 2025 की रात का है, जब टूरिस्ट का एक ग्रुप डिनर के बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट से करीब चार किलोमीटर दूर सनापुर झील के पास तारे देखने के लिए निकला था।
ग्रुप में एक 27 साल की इज़राइली महिला, एक 29 साल का होमस्टे ओनर और तीन आदमी थे जो यूनाइटेड स्टेट्स, ओडिशा और महाराष्ट्र के थे। वे तुंगभद्रा नहर के किनारे बैठकर गिटार बजा रहे थे और म्यूज़िक सुन रहे थे, तभी तीन आदमी मोटरसाइकिल पर आए। होमस्टे मालिक की बाद में की गई शिकायत के मुताबिक, बाइक सवार आदमियों ने पहले पेट्रोल पंप का रास्ता पूछा और फिर पैसे मांगे। जब ग्रुप ने मना कर दिया, तो मामला बिगड़ गया। हमलावरों ने टूरिस्ट पर हमला किया और तीनों आदमियों को नहर में धकेल दिया।
जब आदमी पानी में जूझ रहे थे, तो दो आरोपियों ने होमस्टे मालिक के साथ रेप किया, जबकि दूसरे ने इज़राइली महिला को एक तरफ खींचकर उसका यौन उत्पीड़न किया। हमलावरों ने भागने से पहले पीड़ितों के मोबाइल फोन और कैश भी लूट लिए।
दो पुरुष टूरिस्ट तैरकर सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, ओडिशा का आदमी डूब गया और अगली सुबह उसकी बॉडी मिली, जिससे मामले में हत्या का चार्ज जुड़ गया।
एक बड़े टूरिस्ट हब पर विदेशी नागरिकों के साथ हुए इस बेरहमी से किए गए अपराध पर नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और विज़िटर की सुरक्षा को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई थीं। पुलिस टीमों ने घटना के तुरंत बाद तलाश शुरू की, और कुछ ही दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
घटना के ग्यारह महीने बाद, इस मामले में तीनों आरोपियों को मौत की सज़ा दी गई है।
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