
Karnataka कर्नाटक : यहां के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक शिक्षक को लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में 22 साल 6 महीने की जेल और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी कोटे, कनकपुरा निवासी सतीश कुमार (36) है।
कस्बे के एक स्कूल में शिक्षक सतीश का उसी स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली पास के ब्लॉक की छात्रा से प्रेम संबंध हो गया था। उसने 7 मई, 2021 की सुबह उसे उसके घर से अगवा कर लिया और दुष्कर्म किया। छात्रा के माता-पिता की महिला थाने में दी गई शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज किया गया था।
मामले की जांच करने वाली तत्कालीन इंस्पेक्टर सुमरानी ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करने वाले प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंचाक्षरी ने सतीश के खिलाफ आरोप साबित होने पर यह सजा सुनाई।
सरकारी वकील वीणाकुमारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें दीं। महिला थाने की स्टाफ के.एस. मंजू, चिदानंद अनगंडी और कोर्ट स्टाफ दादा कलंदर ने मामले में गवाहों को समय पर पेश करने और आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए कड़ी मेहनत की।





