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एक शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
कर्नाटक की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में एक शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मंगलुरु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला इत्ती ने बुधवार को 33 वर्षीय आरोपी शिक्षक पृथ्वीराज के खिलाफ आदेश पारित किया, जिसने 1 अगस्त 2014 से 2 सितंबर 2016 के बीच नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न किया था।
न्यायाधीश ने उसे POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया.
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पृथ्वीराज ने उक्त अवधि में उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया था, जिसके बाद सूरथकल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
जांच में पता चला है कि आरोपियों ने पीड़ित को घर आने के लिए मजबूर किया था और ऐसा न करने पर फेल करने की धमकी भी दी थी।
पृथ्वीराज ने लड़के को यह बात किसी को न बताने की चेतावनी दी।
लेकिन यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया जब पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाया गया क्योंकि उसके निजी अंगों पर चोट लगी थी।
जब उसका इलाज चल रहा था तो उसने डॉक्टर और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.
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Triveni
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