
बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश दिया कि चिकमगलूर जिले की श्रृंगेरी विधानसभा सीट के लिए, जिसके लिए मई, 2023 में चुनाव हुए थे, 2 मई को पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती से पहले जैसी स्थिति बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “हम आपको इस तरह डेमोक्रेसी को हाईजैक करने नहीं दे सकते।”
SC के आदेश के साथ, टी.डी. राजेगौड़ा श्रृंगेरी MLA के तौर पर वापस आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजेगौड़ा को MLA के तौर पर बहाल करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया।
कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार डी.एन. जीवराज बहुत कम वोटों के अंतर से जीते, जबकि टी.डी. राजेगौड़ा ने BJP पर पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मई 2023 में पोस्टल बैलेट की गिनती में, डी.एन. जीवराज को 692 वोट और राजेगौड़ा को 569 वोट मिले। पोलिंग अधिकारियों द्वारा घोषित रीकाउंट के नतीजे में जीवराज को 690 वोट और राजेगौड़ा को 314 वोट मिले। जीवराज के पोस्टल बैलेट में 2 वोट कम आए, जबकि राजेगौड़ा के पोस्टल बैलेट में 255 वोट कम आए।
मई 2023 के चुनाव नतीजे के बाद, BJP के जीवराज ने खास तौर पर पोस्टल बैलेट की रीकाउंटिंग और 2 मई को हुई रीकाउंटिंग की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पोस्टल बैलेट के रीवेरिफिकेशन और रीकाउंटिंग में, अधिकारियों ने बदला हुआ नतीजा घोषित किया, BJP के डी.एन. जीवराज को चुना गया।
पिटीशनर राजेगौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में कहा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ 279 रिजेक्ट किए गए पोस्टल बैलेट के रीवेरिफिकेशन का आदेश दिया और रिटर्निंग ऑफिसर ने 562 पोस्टल बैलेट पर विचार किया जिन्हें “इनवैलिड” घोषित किया गया था।
इनवैलिड घोषित पोस्टल बैलेट कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में थे। दोबारा गिनती के बाद राजेगौड़ा के पोस्टल बैलेट कम कर दिए गए और BJP के जीवराज को विजेता घोषित किया गया।





