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Bengaluru बेंगलुरु: कोर्ट ने लड़कियों पर सेक्शुअल असॉल्ट के मामलों में मंदिर के प्रमुख को राहत दी है। उन्हें बेगुनाह बताया गया। सेशन कोर्ट ने बुधवार को इस बारे में ऑर्डर जारी किए। (कर्नाटक सीर बरी) कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में श्री मुरुगा मठ के प्रमुख शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू पर कई आरोप लगे हैं। कर्नाटक के एक बहुत ताकतवर लिंगायत मठ के स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियों ने उन पर बार-बार रेप करने का आरोप लगाया है। अगस्त 2022 में, वे मैसूर की NDO संस्था के सामने आईं।
इस बीच, ओडानाडी सेवा संस्था ने यह मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ध्यान में लाया। नतीजतन, 26 अगस्त को मैसूर के नज़रबाद पुलिस स्टेशन में मठ के प्रमुख के खिलाफ POCSO का केस दर्ज किया गया। अगले दिन, केस चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 1 सितंबर को शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को गिरफ्तार किया था। 14 महीने जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दी थी।
दूसरी तरफ, शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को नवंबर 2023 में बेल पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि, दूसरे केस के सिलसिले में पुलिस ने उसे 20 नवंबर को फिर से गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर रोक लगा दी और उसे सरेंडर करने का आदेश दिया।
इस बीच, पीड़ित लड़कियों ने आरोप लगाया है कि शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू ने तीन साल तक बार-बार उनका यौन उत्पीड़न किया। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट इसके उलट आई। इस मामले में सेशन कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज दो POCSO केस में मठाधीश को बेगुनाह करार दिया है। बुधवार को इस हद तक फैसला सुनाया गया।
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