कर्नाटक

Karnataka : रोहित वेमुला एक्ट मसौदा विधेयक 'भेदभाव' के लिए जेल, जुर्माना

Kavita2
22 April 2025 10:51 AM IST
Karnataka : रोहित वेमुला एक्ट मसौदा विधेयक भेदभाव के लिए जेल, जुर्माना
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Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और धार्मिक अल्पसंख्यकों को समान अवसर और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से 'रोहित वेमुला अधिनियम' तैयार करने की योजना बना रही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया 'कर्नाटक रोहित वेमुला (बहिष्कार या अन्याय से संरक्षण) (शिक्षा और सम्मान का अधिकार) विधेयक, 2025' का मसौदा विधि विभाग की जांच के अधीन है। इसकी एक प्रति 'प्रजावाणी' को उपलब्ध करा दी गई है।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखकर उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि देश की शिक्षा प्रणाली में किसी को भी जाति के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। इसे सुनिश्चित करने के लिए 'रोहित वेमुला अधिनियम' नामक एक कानून तैयार किया जाना चाहिए और इसे कर्नाटक में भी लागू किया जाना चाहिए। सरकार के 'कर्नाटक रोहित वेमुला (बहिष्कार या अन्याय से संरक्षण) (शिक्षा और सम्मान का अधिकार) विधेयक-2025' के लागू होने के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ग, जाति, पंथ, लिंग, देश के आधार पर भेदभाव के बिना खुला माहौल होगा। इन संस्थानों में जाति, वर्ग, पंथ, लिंग या देश के आधार पर भेदभाव के बिना सभी के लिए प्रवेश खुला रहेगा। मसौदा विधेयक में उल्लेख किया गया है कि सभी प्रवेश योग्यता परीक्षाओं में अंकों के आधार पर दिए जाएंगे।

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