
बेंगलुरु: यहां की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व सांसद और निलंबित जद(एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने आरोपी पर कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने शुक्रवार को 34 वर्षीय व्यक्ति को उसके खिलाफ दर्ज चार यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में से एक में दोषी ठहराया था और सजा शनिवार के लिए सुरक्षित रख ली थी। यह मामला 48 वर्षीय एक महिला से संबंधित है, जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा में परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। 2021 में उसके साथ कथित तौर पर दो बार - हासन फार्म हाउस और बेंगलुरु स्थित आवास पर - बलात्कार किया गया और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया।
इससे पहले, अभियोजन पक्ष ने रेवन्ना के लिए आजीवन कारावास की सजा की मांग की, जबकि 34 वर्षीय व्यक्ति ने नरमी बरती और दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उसकी एकमात्र गलती राजनीति में उसका 'तेजी से' विकास था। अदालत में जज से कम सज़ा की अपील करते हुए वह रो पड़ा।
उसने अदालत को बताया कि वह बीई मैकेनिकल में स्नातक है और हमेशा मेरिट के आधार पर पास हुआ है। प्रज्वल ने अदालत को बताया, "...वे कहते हैं कि मैंने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, लेकिन किसी भी महिला ने अपनी मर्ज़ी से शिकायत दर्ज नहीं कराई। वे चुनाव (पिछले साल लोकसभा चुनाव) से छह दिन पहले आई थीं...अभियोजन पक्ष उन्हें जानबूझकर लाया और उनसे शिकायत दर्ज कराई।"





