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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के तहत उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23 मई को केंद्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून में कर्नाटक-विशिष्ट संशोधन को अपनी मंजूरी दिए जाने के बाद शुक्रवार को बदलावों को अधिसूचित करने वाला एक सरकारी आदेश जारी किया गया। संशोधित कानून - सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन,
आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 2024 - 30 मई को कर्नाटक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। सार्वजनिक रूप से तंबाकू का उपयोग करने पर जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया यह संशोधन केंद्रीय सीओटीपीए अधिनियम, 2003 पर लागू होता है और इसे कर्नाटक के भीतर लागू करने में अधिक कठोर बनाता है। नए प्रावधानों के तहत, अधिनियम की धारा 4 को बदल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान और थूकने सहित तम्बाकू उत्पादों का “उपयोग” निषिद्ध है। हालाँकि, कानून स्पष्ट करता है कि 30 या उससे अधिक कमरों वाले होटलों, 30 या उससे अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां और हवाई अड्डों पर, एक निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्र प्रदान किया जा सकता है।
राज्य ने एक नई धारा 4A पेश की है जो कर्नाटक में कहीं भी हुक्का बार खोलने या चलाने पर प्रतिबंध लगाती है। अधिनियम की धारा 6 को भी प्रतिस्थापित किया गया है। सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री अब 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित कर दी गई है। उल्लंघन के लिए जुर्माना अब 1,000 रुपये है।
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