कर्नाटक

Karnataka: प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा

Tulsi Rao
3 Aug 2025 7:16 PM IST
Karnataka: प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा
x

बेंगलुरु: बेंगलुरु स्थित सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, जनता दल (एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला एक अश्लील वीडियो और 47 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार से जुड़ा है। सजा सुनाते हुए, विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बार-बार बलात्कार और अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया गया। अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया।

अदालत ने कल फैसला सुनाया, जबकि सजा की अवधि आज सुनाई गई।

प्रज्वल रेवन्ना इसी तरह के तीन अन्य मामलों का भी सामना कर रहे हैं।

यह मामला रेवन्ना परिवार के स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस में नौकरानी के रूप में काम करने वाली एक महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। पीड़िता ने अपनी गवाही में अदालत के समक्ष कहा था कि उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था।

Next Story