
Karnataka कर्नाटक: पुलिस प्रमुख ने "सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित FIR और गिरफ्तारी के मैकेनिकल रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए" नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सर्कुलर डायरेक्टर-जनरल और इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ पुलिस (DG&IGP) एम ए सलीम ने 7 फरवरी को जारी किया था।
सलीम ने कहा, "यह देखा गया है कि पुलिस अधिकारी भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 1545/2025, दिनांक 28.03.2025 में बताए गए अनुसार प्रारंभिक जांच किए बिना सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित मामलों को मैकेनिकल तरीके से रजिस्टर कर रहे हैं। इस संबंध में इस कार्यालय ने पहले ही सर्कुलर नंबर CRM-3/41/2024, दिनांक 04.07.2025 जारी किया है।" उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भित फैसले में सोशल मीडिया पोस्ट से उत्पन्न होने वाले मामलों में FIR के रजिस्ट्रेशन से संबंधित तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों को बरकरार रखा है। इसलिए, उन्हीं दिशानिर्देशों को यहां अपनाया जा रहा है, और राज्य के पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित FIR और गिरफ्तारी के मैकेनिकल रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।"





