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बेंगलुरू BENGALURU: विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले राज्य सरकार ने रविवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएन देसाई की एकल सदस्यीय आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मीडिया में MUDA स्थल आवंटन से संबंधित अनियमितताओं की खबरें आई हैं। इसकी जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम के तहत देसाई आयोग का गठन किया गया है।
आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जांच करने के सभी अधिकार होंगे। आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें बाद में जारी की जाएंगी। अधिसूचना में अधिकारियों को आयोग को तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक सलाहकार उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है, जिसके लिए शहरी विकास विभाग और MUDA को सहयोग करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर उनकी पत्नी पार्वती की MUDA वैकल्पिक स्थल आवंटन घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए निशाना साध रहे हैं। वे उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
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Kiran
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