कर्नाटक

Karnataka : सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में अधिकारी को 7 साल की जेल

Kavita2
30 Sept 2025 4:40 PM IST
Karnataka : सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में अधिकारी को 7 साल की जेल
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Karnataka कर्नाटक : यहां की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने कर्नाटक हथकरघा विकास निगम की भाग्यनगर शाखा के कनिष्ठ सहायक अधिकारी जी. मंजूनाथ को सरकारी धन के गबन के एक मामले में सात साल के साधारण कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

हासन जिले के गोरूर निवासी मंजूनाथ ने 2002-03 में वहां काम करते हुए करघा से जुड़े उपकरण बेचकर ₹2.12 लाख अपने निजी इस्तेमाल में खर्च कर लिए थे। इस संबंध में 2005 में नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

जांच अधिकारी, इंस्पेक्टर शिवलिंगराध्या ने आरोप पत्र दाखिल किया था। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के मुख्य न्यायाधीश मलकारी रामप्पा वोडेयार ने दिया, जिन्होंने सुनवाई की। वरिष्ठ सहायक सरकारी अभियोजक वसंत ने दलीलें पेश कीं।

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