Karnataka: वन भूमि पर कथित अतिक्रमण, होरानाडु मंदिर ट्रस्टी को नोटिस जारी
Balayhonnur बालेहोन्नूर : वन विभाग के अधिकारियों ने होरानाडु रामनारायण जोशी को नोटिस जारी कर उन पर 46 एकड़ आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। जोशी होरानाडु अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर के ट्रस्टी भी हैं।
बालेहोन्नुर के सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि रामनारायण जोशी ने कलसा रेंज के होरानाडू वन क्षेत्र के सर्वेक्षण संख्या 166 में 26 एकड़ और सर्वेक्षण संख्या 175 में 20 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो दंडनीय अपराध है। कलसा रेंज के वन अधिकारी ने कर्नाटक वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
नोटिस में आगे उल्लेख किया गया है कि वन अधिनियम की धारा 64 (ए) के तहत कार्रवाई की सिफारिश की जाती है और जोशी को बालेहोन्नुर एसीएफ के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया है।
इस बीच, रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) और डिप्टी रेंज वन अधिकारी (डीआरएफओ) को भी सर्वेक्षण मानचित्रों और रिकॉर्ड सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। केरल के वायनाड में भूस्खलन आपदा के बाद, वन मंत्री ईश्वर खांडरे ने राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र में वन अतिक्रमण को हटाने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया था।