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BENGALURU. बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने मंगलवार को भवानी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। इस मामले में कथित तौर पर उनके बेटे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आरोपी बनाया गया है। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। हाल ही में भवानी रेवन्ना को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए न्यायालय ने कहा कि उन्हें मैसूर और हासन जिलों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष जांच दल (एसआईटी) उन्हें जांच के लिए उन जिलों में ले जा सकता है।
अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कि उन्हें दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द Anticipatory bail cancelled कर दी जाए, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने तीन दिनों तक जांच के लिए उपस्थित रहने के दौरान एसआईटी द्वारा पूछे गए सभी 85 सवालों के जवाब दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी उनसे उन सवालों के जवाब की उम्मीद नहीं कर सकती, जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछे हैं। आदेश सुनाते हुए अदालत ने यह भी कहा कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी मीडिया में जो कुछ भी आता है, उस पर विश्वास कर लेता है।
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Triveni
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