
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है या 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह नियम एसयूवी, एमयूवी, हैचबैक और सेडान पर लागू होता है जिन्हें एम1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को डीजी और आईजीपी प्रवीण सूद के कार्यालय द्वारा सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को एक ज्ञापन जारी कर नए नियम को सख्ती से लागू करने को कहा गया।
मेमो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा सितंबर में सभी राज्यों को लिखे गए एक पत्र को संदर्भित करता है, जिसमें कानून को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। MoRTH के पत्र में कहा गया है कि सीट बेल्ट सुरक्षा-महत्वपूर्ण आइटम हैं और वाहनों में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम, 125(1) (ए) के अनुसार, "एम1 श्रेणी के मोटर वाहन जो यात्रियों की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिनमें ड्राइवर सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें नहीं होती हैं, उन्हें सीट से सुसज्जित किया जाएगा। सामने की ओर पीछे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए बेल्ट।
इसलिए एम1 श्रेणी के वाहनों के सभी यात्रियों को आगे की सीट वाली सीट बेल्ट पहननी चाहिए। बेंगलुरु शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) बी आर रविकांत गौड़ा ने कहा कि शहर में यातायात पुलिस ने पहले ही कानून लागू करना शुरू कर दिया है।