कर्नाटक
कर्नाटक: 'शादी के बहाने महिला का धर्म परिवर्तन' करने के आरोप में मुस्लिम युवक धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार
Ritisha Jaiswal
16 Oct 2022 8:47 AM GMT
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एक मुस्लिम युवक को हाल ही में घोषित कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, 'एक महिला को उससे शादी करने के बहाने धर्मांतरित करने के लिए।
एक मुस्लिम युवक को हाल ही में घोषित कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, 'एक महिला को उससे शादी करने के बहाने धर्मांतरित करने के लिए।
बेंगलुरु नॉर्थ डिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक विनायक पाटिल के मुताबिक महिला की मां की शिकायत पर सैयद मुईन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
पिछले दिन 18 वर्षीय महिला की मां की शिकायत के बाद छह अक्टूबर को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आठ अक्टूबर को युवक और युवती से थाने में पूछताछ की गई।
महिला की मां ने गुरुवार रात फिर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर दूसरे धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है।
पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि तदनुसार, कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार धर्म परिवर्तन आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा में हुआ।
अधिनियम के तहत, कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन, या कोई अन्य व्यक्ति, जो रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित है, ऐसे रूपांतरण की पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, जो धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
जो कोई भी प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे कानून के अनुसार कारावास की सजा दी जाएगी।
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